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"हेलो दोस्तों, TAXGuruJi DIGITAL ' में आपका स्वागत है! नया फाइनेंसियल ईयर 2025-26 शुरू हो चुका है, और इसके साथ TDS और TCS नियमों में कुछ बड़े बदलाव आए हैं, जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए।  आज हम 7 ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स की गहराई से चर्चा करेंगे, जो आपके लाखों रुपये बचा सकते हैं और आपकी बुक्स को परफेक्ट रख सकते हैं। ये वीडियो इतना जरूरी है कि आपको इसे अंत तक देखना ही चाहिए। साथ ही, इसे अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएँ, और चलिए शुरू करते हैं!"





*लक्जरी सामान जैसे घड़ियाँ, कार, और यॉट की विजुअल्स*  

"पहला बदलाव बहुत बड़ा है, और ये 2 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। अगर आप लक्जरी सामान जैसे कार, महंगी घड़ियाँ, या यॉट खरीदते या बेचते हैं, तो ध्यान दें! सेक्शन 206C(1F) के तहत पहले से ही 10 लाख रुपये से ज्यादा की कारों पर 1% TCS लागू था। लेकिन अब सरकार ने इस दायरे को बढ़ा दिया है और कई नए लक्जरी सामानों को शामिल किया है। ये हैं वो सामान:  

- रिस्ट वॉचेस (महंगी घड़ियाँ)  

- आर्ट पीस, एंटीक पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स  

- कलेक्टिबल कॉइन्स और स्टैम्प्स  

- यॉट, बोट्स, हेलीकॉप्टर्स  

- सनग्लासेस, हैंडबैग्स, जूते  

- स्पोर्ट्स गियर और होम थिएटर सिस्टम  

- रेसिंग या पोलो के लिए इस्तेमाल होने वाले घोड़े  


अगर इनमें से किसी भी सामान की सिंगल ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो 1% TCS कलेक्ट करना अनिवार्य है। मान लीजिए, आपने 15 लाख की घड़ी खरीदी, तो सेलर को 15,000 रुपये का TCS कलेक्ट करना होगा। अगर आप बिजनेस में हैं और ये सामान बेचते हैं, तो अपनी अप्रैल 2025 की ट्रांजैक्शंस चेक करें, खासकर 2 अप्रैल के बाद की। अगर आपने TCS नहीं कलेक्ट किया, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, और इसे मई 2025 तक जमा करना होगा।"


*TCS सेक्शन को क्रॉस आउट करते हुए ग्राफिक्स*  

"दूसरा बदलाव एक बड़ी राहत है! सेक्शन 206C(1H) के तहत सेल पर TCS को 1 अप्रैल 2025 से पूरी तरह हटा दिया गया है। पहले, अगर आपकी सेल 50 लाख रुपये से ज्यादा थी, तो आपको TCS कलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन अब ये नियम खत्म हो गया है। ये इसलिए किया गया क्योंकि सेक्शन 194Q (पर्चेज पर TDS) के साथ ये नियम डुप्लिकेशन और कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था। अब केवल पर्चेज पर TDS लागू होगा। तो, अपनी बुक्स चेक करें—अगर आपने अप्रैल में सेल पर TCS कलेक्ट कर लिया है, तो उसे तुरंत ठीक करें, क्योंकि ये नियम अब लागू नहीं है। ये बिजनेसेज के लिए बहुत बड़ी सिम्प्लिफिकेशन है!"


[सेगमेंट 3: 4:30 - 6:00]  

*पैन कार्ड और टैक्स फॉर्म्स की एनिमेशन*  

"तीसरा बदलाव TDS और TCS दोनों के लिए है। पहले, अगर किसी व्यक्ति का पैन नहीं था, तो आपको 20% की हायर रेट से TDS या TCS डिडक्ट करना पड़ता था। साथ ही, अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं करता था, तो भी हायर रेट लागू होता था। लेकिन नॉन-ITR फाइलर्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। अच्छी खबर ये है कि 1 अप्रैल 2025 से नॉन-ITR फाइलर का प्रावधान हटा दिया गया है। अब आपको सिर्फ पैन चेक करना है। अगर पैन नहीं है, तो 20% रेट से डिडक्शन करें। ITR फाइल किया या नहीं, ये चेक करने की जरूरत नहीं। इससे TDS और TCS डिडक्टर्स का काम बहुत आसान हो गया है!"


*एजुकेशन लोन और जंगल प्रोडक्ट्स की विजुअल्स*  

"चौथा बदलाव विदेशी रेमिटेंस और जंगल प्रोडक्ट्स से जुड़ा है। पहले, अगर आप एजुकेशन लोन लेकर 7 लाख रुपये से ज्यादा की रेमिटेंस करते थे, तो 5% TCS लागू होता था। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से इस पर TCS पूरी तरह हट गया है। ये स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत है। इसके अलावा, जंगल प्रोडक्ट्स जैसे टिम्बर पर TCS रेट में बदलाव हुआ है।  

- अगर टिम्बर फॉरेस्ट लीज के तहत लिया गया है, तो TCS रेट 2.5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।  

- अगर टिम्बर किसी अन्य तरीके से लिया गया है, तो भी 2% TCS लागू होगा।  

इन बदलावों को अपनी बुक्स में अपडेट करें, खासकर अगर आप टिम्बर या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बिजनेस में हैं।


*थ्रेशहोल्ड बढ़ने को दिखाते चार्ट्स*  

"पांचवां बदलाव TDS थ्रेशहोल्ड्स में बढ़ोतरी से जुड़ा है, जो टैक्सपेयर्स को काफी राहत देता है। यहाँ डिटेल्स हैं:  

- **सेक्शन 194A**: बैंकों से मिलने वाले ब्याज (सिक्योरिटीज के अलावा) पर TDS की लिमिट अब बढ़ गई है। नॉन-सीनियर सिटीजन्स के लिए 40,000 से 50,000 रुपये, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 से 1 लाख रुपये। अगर ब्याज बैंक के अलावा कहीं और से है, तो TDS की लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।  

- **सेक्शन 194D**: डिविडेंड पर TDS की लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये। अब 10,000 से ज्यादा डिविडेंड पर 10% TDS कटेगा।  

- **सेक्शन 194DA**: इंश्योरेंस कमीशन की लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये।  

- **सेक्शन 194G**: लॉटरी टिकट्स पर कमीशन की लिमिट भी 15,000 से 20,000 रुपये।  

- **सेक्शन 194H**: ब्रोकरेज या कमीशन की लिमिट 15,000 से 20,000 रुपये, और रेट 5%।  


अपनी बुक्स चेक करें कि कहीं आपने इन नई लिमिट्स से कम अमाउंट पर TDS तो नहीं काट लिया। ये राहत आपको और आपके क्लाइंट्स को फायदा देगी!"


*किराए के एग्रीमेंट्स और प्रोफेशनल फीस की विजुअल्स*  

"छठा बदलाव TDS ऑन रेंट और प्रोफेशनल फीस से जुड़ा है। सेक्शन 194I के तहत रेंट पर TDS में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले आप पूरे साल का रेंट जोड़कर 2.5 लाख रुपये की लिमिट देखते थे। अब आपको महीने-दर-महीने चेक करना होगा। अगर मंथली रेंट 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो TDS काटना अनिवार्य है। रेट वही हैं—लैंड और बिल्डिंग के लिए 10%, और प्लांट व मशीनरी के लिए 2%।  

इसी तरह, सेक्शन 194J के तहत प्रोफेशनल या टेक्निकल फीस की थ्रेशहोल्ड को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। अब 50,000 रुपये से ज्यादा की प्रोफेशनल रिसीट्स पर 10% TDS, और टेक्निकल या यूटिलिटी सर्विसेज पर 2% TDS लागू होगा। ये बदलाव प्रोफेशनल्स और बिजनेसेज के लिए बहुत जरूरी हैं।"


*लैंड एक्विजिशन और टैक्स फॉर्म्स की एनिमेशन*  

"सातवां और आखिरी बदलाव लैंड एक्विजिशन के लिए एनहांस्ड कंपनसेशन से जुड़ा है। सेक्शन 194LA के तहत पहले 50,000 रुपये से ज्यादा की कंपनसेशन पर 10% TDS लागू होता था। अब इसकी थ्रेशहोल्ड को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी, 5 लाख से ज्यादा की कंपनसेशन पर ही TDS कटेगा। ये लैंडओनर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है, खासकर ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में।"


*सब्सक्राइब और शेयर बटन्स के साथ कॉल-टू-एक्शन विजुअल्स*  

"तो दोस्तों, ये थे FY 2025-26 के 7 सबसे जरूरी TDS और TCS बदलाव। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तुरंत चेक करें, गलतियों को ठीक करें, और पेनल्टी से बचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, फैमिली, और बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर करें। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें—आईडी स्क्रीन पर है। साथ ही, TAXGURUJI DIGITAL CHANNEL  पर जाएँ, जहाँ आपको फ्री टैक्स अपडेट्स और कोर्सेज मिलेंगे, जो आपकी जॉब या प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं—तब तक टैक्स-स्मार्ट रहें!"  



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