GST धारा 128A के तहत छूट योजना
परिचय और योजना की आवश्यकता
GST (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने के शुरुआती वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, और 2019-20 में करदाताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बार-बार बदलाव और नई प्रणाली की जटिलताओं के कारण अनजाने में गलतियाँ हुईं, जैसे कर का कम भुगतान या इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत दावा। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने CGST अधिनियम में धारा 128A पेश की। यह योजना उन करदाताओं को राहत देती है जो अनजाने में हुई गलतियों के कारण ब्याज और जुर्माने का सामना कर रहे हैं। इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और अनुपालन को बढ़ावा देना है। यह योजना GST काउंसिल की 53वीं बैठक (22 जून, 2024) में सुझाई गई और 1 नवंबर, 2024 से लागू हुई।
योजना के मुख्य बिंदु
- कौन पात्र है?
- धारा 73 के तहत जारी शो कॉज नोटिस (SCN) या आदेश, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 (जुलाई 2017 से), 2018-19, और 2019-20 से संबंधित हों।
- ऐसे मामले जहां धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने का आरोप नहीं है।
- कौन बाहर है?
- धारा 74 (धोखाधड़ी के मामले), गलत रिफंड दावे, और ट्रांजिशनल क्रेडिट से जुड़े कुछ मामले।
- राहत क्या मिलेगी?
- धारा 50 के तहत ब्याज और CGST अधिनियम के तहत जुर्माने (जैसे धारा 73, 122, 125) में छूट।
- संबंधित कार्यवाही का समापन।
आवेदन की प्रक्रिया
- कर भुगतान: 100% कर देय राशि का भुगतान करना होगा:
- सामान्य मामले: 31 मार्च, 2025 तक।
- धारा 74 से धारा 73 में पुनर्मूल्यांकन के मामले: पुनर्मूल्यांकन आदेश की तारीख से 6 महीने के भीतर।
- अपील वापसी: अगर कोई अपील या रिट याचिका लंबित है, तो उसे 31 मार्च, 2025 से पहले वापस लेना होगा।
- आवेदन: GST पोर्टल पर फॉर्म SPL-01 (SCN के लिए) या SPL-02 (आदेश के लिए) में आवेदन 30 जून, 2025 तक दाखिल करना होगा।
विभिन्न परिदृश्यों पर स्पष्टीकरण
- क्या आंशिक छूट मिल सकती है? नहीं, आपको पूरी देय राशि चुकानी होगी।
- पहले से चुकाए गए ब्याज/जुर्माने का रिफंड? नहीं, इस योजना में रिफंड का प्रावधान नहीं है।
- ITC से भुगतान? हाँ, लेकिन RCM, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, या गलत रिफंड (नकद में चुकाया गया) के मामले में केवल नकद भुगतान मान्य।
- अपील वापसी कैसे करें? ऑनलाइन अपील के लिए GST पोर्टल पर फॉर्म APL-01W या APL-03W दाखिल करें। मैन्युअल अपील के लिए संबंधित अपीलीय प्राधिकरण को पत्र लिखें।
- आदेश के बाद की स्थिति: अगर आवेदन स्वीकार होता है (फॉर्म SPL-05), तो SCN या आदेश से संबंधित कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।
अस्पष्ट परिदृश्य
कुछ मुद्दों पर अभी स्पष्टता की जरूरत है:
- अपील दाखिल करने की समय सीमा खत्म हो गई हो, लेकिन अपील दाखिल न की गई हो।
- धारा 75(12) के तहत मांग।
- एक ही SCN में धारा 73 और 74 के मुद्दे।
- GSTR-3B से पहले किए गए भुगतान का समायोजन।
- आवेदन अस्वीकृत होने पर मूल अपील की बहाली।
निष्कर्ष
यह योजना करदाताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आप पात्र हैं, तो अपनी स्थिति जांचें, कर का भुगतान करें, और समय पर आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए GST पोर्टल या संबंधित अधिसूचनाएँ (जैसे नोटिफिकेशन 21/2024, सर्कुलर 238/32/2024) देखें।
GST की धारा 128A के तहत एक नई छूट योजना की, जो करदाताओं को ब्याज और जुर्माने से राहत देती है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है, जिन्होंने GST के शुरुआती सालों में अनजाने में गलतियाँ कीं।
मुख्य बातें
GST लागू होने के पहले तीन साल - 2017-18, 2018-19, और 2019-20 में कई करदाताओं को दिक्कत हुई। इसीलिए सरकार ने धारा 128A लाई, जिसमें धारा 73 के तहत जारी नोटिस या आदेशों के लिए ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको 100% टैक्स 31 मार्च, 2025 तक चुकाना होगा। अगर कोई अपील चल रही है, तो उसे वापस लेना होगा और फिर GST पोर्टल पर 30 जून, 2025 तक आवेदन करना होगा।
ध्यान देने वाली बातें
- आंशिक छूट नहीं मिलेगी।
- पहले से चुकाया ब्याज वापस नहीं होगा।
- ITC से भुगतान कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में नकद जरूरी है।
(समापन)
तो दोस्तों, अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो जल्दी से अपनी पात्रता चेक करें और समय पर कदम उठाएँ। पूरी जानकारी के लिए हमारा ब्लॉग चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद!